मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने धोखाधड़ी मामले में राज कुंद्रा को तलब किया

vikasparakh
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मुंबई. अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और व्यवसायी राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने कथित तौर पर 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में तलब किया है. एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी. ऋण राशि की हेराफेरी के आरोपी कुंद्रा को 15 सितंबर को ईओडब्ल्यू अधिकारियों के समक्ष पेश होने को कहा गया है.

अधिकारी ने बताया कि ईओडब्ल्यू ने पिछले हफ़्ते कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ ‘लुक-आउट सर्कुलर’ (एलओसी) जारी किया था, ताकि अक्सर अंतरराष्ट्रीय यात्राएं करने वाले इस दंपति को देश छोड़ने से रोका जा सके. एजेंसी ने कुंद्रा को बयान दर्ज करने के लिए अकेले तलब किया है. उन्होंने बताया कि अभिनेत्री और उनके पति के खिलाफ 14 अगस्त को जुहू थाने में व्यवसायी दीपक कोठारी (60) से ऋण-सह-निवेश सौदे में लगभग 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया था. कोठारी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी लोटस कैपिटल फाइनेंस र्सिवसेज के निदेशक हैं. कोठारी की शिकायत में कहा गया कि वह राजेश आर्य नामक व्यक्ति के माध्यम से राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के संपर्क में आए.

होम शॉपिंग और ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक कुंद्रा और शेट्टी ने आर्य के ज.रिए कोठारी से 75 करोड़ रुपये का कर्ज मांगा था. कोठारी ने दावा किया कि इस कर्ज को कर से बचने के लिए निवेश के तौर पर दिखाया जाना था.
शिकायत में कहा गया है कि दंपति ने उन्हें मासिक रिटर्न और मूलधन की अदायगी का वादा किया और कोठारी ने शेयर सदस्यता समझौते के तहत अप्रैल 2015 में 31.9 करोड़ रुपये अंतरित किए, इसके बाद सितंबर 2015 में एक पूरक समझौते के तहत 28.53 करोड़ रुपये अंतरित किए.

लेकिन ऋण के लिए व्यक्तिगत गारंटी देने वालीं शिल्पा शेट्टी ने सितंबर 2016 में निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया और कोठारी को बाद में पता चला कि एक अन्य समझौते पर चूक करने के कारण उनकी कंपनी के खिलाफ दिवालियापन की कार्यवाही चल रही थी.
कोठारी ने आरोप लगाया कि उन्होंने व्यवसाय के लिए ऋण दिया था, लेकिन दंपति ने उस धन का निजी इस्तेमाल कर लिया. अधिकारी ने बताया कि मामले में जांच की जा रही है.

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