उत्‍तर प्रदेश में औषधि निरीक्षक अब औषधियों और सिरप के विनिर्माण में प्रयोग होने वाले रसायन का निरीक्षण करेंगे

vikasparakh
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उत्‍तर प्रदेश में औषधि निरीक्षक अब औषधियों और सिरप के विनिर्माण में प्रयोग होने वाले रसायन का निरीक्षण करेंगे। राज्‍य सरकार ने इस मामले में आदेश जारी किया है। यह निर्देश दिया गया है कि मिलावटी या नकली दवाइयाँ पाई जाने की स्थिति में औषधि निरीक्षक संबंधित कंपनी के विरूद्ध तुरंत प्राथमिकी दर्ज करेंगे।

 

   

राज्‍य खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन आयुक्‍त डॉ रोशन जैकोब ने इस मामले में सभी औषधि निरीक्षकों को ये निर्देश दिए हैं। सभी औषधि निरीक्षकों को भेजे गए निर्देश में आयुक्‍त डॉ रोशन जैकोब ने स्‍पष्‍ट किया है कि सभी निरीक्षक निरीक्षण जारी रखेंगे।

   

 

स्‍वास्‍थ्‍य विभाग ने सलाह दी है कि पांच वर्ष से कम आयु के बच्‍चों के लिए कफ सिरप की सिफारिश नहीं की जानी चाहिए।

   

 

मेडिकल स्‍टोर के संचालकों को डॉक्‍टर की पर्ची के बिना किसी प्रकार के कफ सिरप की बिक्री नहीं करनी चाहिए। पर्ची के बिना कफ सिरप बिक्री करने वालों के विरूद्ध तत्‍काल कार्रवाई की जानी चाहिए।

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08 Oct 2025

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