बेंगलुरु. राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने सोने की तस्करी के एक मामले में कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव पर 102 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. डीआरआई सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी. रान्या राव के साथ ही डीआरआई ने होटल व्यवसायी तरुण कोंडाराजू पर 63 करोड़ रुपये और आभूषण कारोबारियों साहिल सकारिया जैन और भरत कुमार जैन पर 56-56 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.
मंगलवार को डीआरआई अधिकारी बेंगलुरु सेंट्रल जेल पहुंचे और उनमें से प्रत्येक को 250-पृष्ठ का नोटिस और 2,500-पृष्ठ का अनुलग्नक सौंपा. डीआरआई के एक सूत्र ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, “सहायक दस्तावेजों के साथ विस्तृत नोटिस तैयार करना एक कठिन काम था. आज हमने आरोपियों को 11,000 पृष्ठों के दस्तावेज सौंपे.” डीआरआई सूत्रों के अनुसार, अभिनेत्री को तीन मार्च को दुबई से आने पर बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 14.8 किलोग्राम सोने के साथ पकड़ा गया था. रान्या राव पुलिस महानिदेशक रैंक के अधिकारी के रामचंद्र राव की सौतेली बेटी हैं.
अभिनेत्री को इस वर्ष जुलाई में सोने की तस्करी के मामले में विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी रोकथाम अधिनियम के तहत एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई थी. डीआरआई सूत्रों ने बताया कि इस अधिनियम से संबंधित मामला मंगलवार को उच्च न्यायालय में आया, जिसने इसे 11 सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया.


