बिलासपुर में प्रार्थना सभा के दौरान दो समुदायों में झड़प, मामला दर्ज

vikasparakh
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बिलासपुर. छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में प्रार्थना सभा के दौरान धर्मांतरण कराने की आशंका को लेकर दो समुदायों के लोग आपस में भिड़ गए. पुलिस ने दोनों समुदायों के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है. अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के सीपत थाना क्षेत्र में रविवार को ईसाई धर्म की प्रार्थना सभा के दौरान हिंदू संगठन के लोगों ने धर्मांतरण का आरोप लगाया और दोनों पक्षों की ओर से पथराव किया गया, जिसमें कम-से-कम 13 लोगों को चोटें पहुंची है.

उन्होंने बताया कि पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से 19 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है.
सीपत थाने के प्रभारी गोपाल सतपथी ने बताया कि स्थानीय नवाडीह क्षेत्र के माता-चौरा चौक के करीब एक मकान में रविवार सुबह ईसाई समुदाय की प्रार्थना सभा आयोजित थी. सभा में 150 से भी अधिक की संख्या में स्त्री-पुरुष और बच्चे एकत्रित थे. सभी को बाइबिल आदि धार्मिक-साहित्य बांटकर प्रार्थना कराई जा रही थी.

सतपथी ने बताया कि प्रार्थना सभा में भारी भीड़ का जमावड़ा देख आसपास के लोगों ने हिंदू संगठन के लोगों को इसकी सूचना दी. वहीं पुलिस को भी सूचना दी गई. अधिकारी ने बताया कि जब हिंदू संगठन के लोग मौके पर पहुंचे तब उन्होंने प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण कराए जाने का आरोप लगाया और जमकर नारेबाजी की. हिंदू संगठन के लोगों ने भीतर मौजूद पास्टर और अन्य आयोजकों को बाहर निकलने के लिए कहा और जब वह बाहर नहीं निकले पथराव शुरू कर दिया. वहीं दूसरे पक्ष ने भीतर से पथराव कर दिया.
सतपथी ने बताया कि इस दौरान वहां पहुंची पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और भीड़ को काबू में करते हुए दोनों पक्ष के गुस्से को शांत किया.

उन्होंने बताया कि पथराव की वजह से मसीही समाज के 10 लोगों को तथा हिंदू संगठन के तीन लोगों चोट पहुंची है. वहीं इस दौरान पुलिस के जवानों के साथ भी झड़प की गई. थाना प्रभारी ने बताया कि हिंदू संगठन के लोगों ने ईसाई समाज के लोगों पर कार्रवाई की मांग करते हुए थाने के सामने प्रदर्शन किया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने ईसाई समुदाय के सात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंर्त्य अधिनियम की धाराओं के तहत तथा हिन्दू संगठन के 12 से अधिक लोगों के खिलाफ बलवा, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी, सरकारी सम्पति को नुकसान पहुंचाने आदि धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जा रही है.

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