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सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क संग्रह नियम-2008 में संशोधन किया है। नए नियमों के अनुसार वैध और सक्रिय फास्टटैग के बगैर शुल्क प्लाजा से गुजरने वाले वाहन यदि नकद का विकल्प चुनते है तो उन्हे आधिकारिक उपभोक्ता शुल्क का दो गुना भुगतान करना होगा। यदि शुल्क यूपीआई के माध्यम से दिया जाता है तो आधिकारिक शुल्क का सवा गुना भुगतान करना होगा। यह नियम अगले महीने की 15 तारीख से लागू होगें। राजमार्ग मंत्रालय ने बताया है कि नियमों के संशोधन से शुल्क संग्रह मजबूत होगा, ड़िजिटल भुगतान को बढावा मिलेगा और टोल संचालन में पार्दर्शिता बढ़ेगी।
